अलीगढ़। उप श्रम आयुक्त सियाराम के निर्देशन में 28 अगस्त को श्रम प्रवर्तन अधिकारियों की संयुक्त टीम ने जिले में विशेष अभियान चलाकर 09 प्रतिष्ठानों पर बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम-1986 एवं संशोधित अधिनियम-2016 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए कुल 10 बाल एवं किशोर श्रमिकों को चिन्हित किया गया। उप श्रम आयुक्त ने कहा कि बाल श्रमिकों का नियोजन एक गम्भीर अपराध है। उन्होंने जनपद के समस्त सेवायोजकों, नियोजकों को निर्देश दिये कि अपने कारखानों व प्रतिष्ठानों में 18 वर्ष से कम आयु के कर्मकारों को नियोजित न करें अन्यथा की स्थिति में उनके विरूद्ध अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपनाई जायेगी।
उन्होंने बताया कि बाल एवं किशोर श्रमिकों को नियोजित करने वाले सेवायोजकों, नियोजकों- मैसर्स मां वैष्णो जनरल स्टोर एवं मैसर्स महक गारमेन्ट डोरी लाल मार्केट, मैसर्स मनीष बाइक सर्विस पाइन्ट, क्वार्सी चैराहा, मैसर्स तिवारी इलैक्ट्रीकल्स, धनीपुर मण्डी जीटी रोड, मैसर्स दुर्गा बुक एजेन्सी, रामघाट रोड, मैसर्स केशव आॅटो मोबाइल्स, धनीपुर मण्डी जीट रोड, मैसर्स जावेद एवं यूसुफ बाइक सर्विस सेन्टर, सुनैना देवी काम्पलेक्स, मैसर्स केशव पेन्ट हार्डवेयर एंड प्लाईवुड, एटा क्वार्सी बाईपास रोड, अलीगढ़ के विरूद्ध निरीक्षण टिप्पणी जारी करते हुए विभागीय कार्यवाही अपनाई गई।
श्रम प्रवर्तन अधिकारियों की संयुक्त टीम में राम आशीष, जितेन्द्र सिंह, हिमांशु अग्रवाल, मनोज कुमार, मनोज कुमार त्रिपाठी मौजूद रहे।









