मोटरयान नियमावली के उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना
अलीगढ़। दोपहिया वाहनों के स्वामियों विशेषकर राॅयल एनफील्ड एवं बुलेट मोटरसाइकिल के स्वामियों के द्वारा वाहन निर्माता द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के नियम-120 के मानकों के अनुरूप लगाये गये साईलेंसर को निकलवाकर अथवा उसमें परिवर्तन कराया जा रहा है। यह मोडिफिकेशन मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-52 (वाहन में अनधिकृत परिवर्तन) एवं धारा 190(2) (निर्धारित मानक से अधिक ध्वनि प्रदूषण) का उल्लंघन है।
धारा-52 के उल्लंघन में 5000 रूपये एवं धारा-190(2) के उल्लंघन में 10000 रूपये के जुर्माने का प्रावधान है। इस प्रकार मोटरसाइकिल के साइलेंसर को निकलवाकर अथवा उसको मोडिफाई करने पर उल्लघंनकर्ता पर 150000 रूपये का जुर्माना लग सकता है। इसके साथ ही मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ द्वारा इस प्रवृत्ति का स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये हैं।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अमिताभ चतुर्वेदी ने उक्त जानकारी देते हुए जनपद के समस्त दोपहिया वाहनों विशेषकर राॅयल एनफील्ड एवं बुलेट के स्वामियों के चालकों को निर्देशित किया है कि कि यदि उनके दोपहिया वाहन में निर्माता द्वारा लगाये साइलेंसर को निकाल लिया गया है अथवा उसमें परिवर्तन (मोडिफाई) किया गया है तो उसेे तत्काल सुधार कराकर वाहन निर्माता द्वारा वाहन विक्रय के समय लगाये गये मानक के अनुरूप ओरिजिनल साइलेंसर पुनः लगवालें।
उन्होंने कहा कि अन्यथा की स्थिति में विशेष अभियान चलाकर ऐसे वाहन स्वामियों एवं चालकों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए जुर्माना आरोपित किया जायेगा। साथ ही ऐसे व्यक्ति मा0 उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना के भी उत्तरदायी होंगे।