HSRP: 30 नंवबर तक नहीं लगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तो कटेगा चालान

Mohammad Rafiq, Aligarh

अलीगढ़। अगर आपने अपने वाहनों में 30 नंबर तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई हैं तो इसे जल्द से जल्द लगवा लें क्योंकि 30 नंबर के बाद से आपके वाहन का चालान कटना षुरू हो जाएगा। हालांकि लाॅक डाऊन के चलते हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि 15 नवबंर से बढ़ाकर 30 नंवबर कर दी गई है। निजी और कमर्शियल वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर लगवाना अनिवार्य है।

अपने वाहनों पर अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने वालों के लिए महज साढ़े चार महीने मात्र बचे हैं। नियमों के अनुसार जिन वाहनों के अंत में 0 या 1 नंबर आता है, उनको तय तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर लगवाना अनिवार्य है।


किसको कब लगवाना है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेषन नंबर प्लेट

  • जिन वाहनों के अंत में
  • 0 या 1 नंबर वाले वाहनों के लिए 30 नंवबर 2021
  • 2 या 3 नंबर वाले वाहनों के लिए 15 फरवरी 2022
  • 4 या 5 नंबर वाले वाहनों के लिए 15 मई 2022
  • 6 या 7 नंबर वाले वाहनों के लिए 15 अगस्त 2022
  • 8 या 9 नंबर वाले वाहनों के लिए 15 नवंबर 2022

अलीगढ़ मंडल के आरटीओ फखरूद्दीन का कहना है कि वैसे तो नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि 15 नंवबर थी, लेकिन लाॅक डाऊन के चलते इसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर कर दी गई है। अगर 30 नवंबर तक वाहन पर नंबर प्लेट नहीं लगी मिली तो कार्यवाई करते हुए वाहन का चालान किया जाएगा।

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