अलीगढ़। उत्तर प्रदेश शासन ने अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आदेश जारी कर दिया है आदेश में बताया गया है कि जिन लोगों के वहां के नंबर प्लेट के अंतिम नंबर 0 और एक है उनको 15 नवंबर तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी।
जिन लोगों ने नंबर प्लेट नहीं लगाई है उनको भारी जुर्माना देना होगा गौरतलब है पहले सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए नंबर प्लेट लगवाने के लिए छूट दे रखी थी। वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोटेट स्टीकर लगवाने के निर्देश प्रदेश शासन के विशेष सचिव अरविंद कुमार पांडेय ने जारी किए हैं। भेजे गए निर्देशों में 15 नवंबर 2021 से 15 नवंबर 2022 तक वाहनों के अंतिम नंबरों के हिसाब से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाया जाना अनिवार्य होने की तिथियां भी जारी की गई हैं। आरटीओ के अधिकारियों के अनुसार 15 नवंबर के बाद जिन लोगों के वाहनों में घोषित नंबर की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगी उनको पकड़े जाने पर ₹5000 का जुर्माना देना होगा।
नंबर प्लेट लगाने के लिए शासन द्वारा घोषित तिथियां
15 नवंबर 2021 तक -प्रदेश के सभी जिलों में पंजीकृत वे निजी वाहन जिनके नंबर के अंत में 0 और 1 है।
15 फरवरी 2022 तक -पंजीकृत वाहन जिनके नंबर के अंत में 2 और 3 है।
15 मई 2022 तक- पंजीकृत वाहन जिनके अंतिम नंबर के अंत में 4 और 5 है।
15 अगस्त 2022 तक-पंजीकृत वाहन जिनके नंबर के अंत में 6 और 7 है।
15 नवंबर 2022 तक- पंजीकृत वाहन जिनके नंबर के अंत में 8 और 9 है।